तमाकू विक्रय नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को चेतावनी, दंडनीय कार्रवाई की गई
सूरत, बुधवार: बारडोली तहसील में “टोबैको यूथ कैंपेन 2.0” के अंतर्गत तहसील स्वास्थ्य कार्यालय की टीम द्वारा तमाकू विरोधी अभियान के तहत दुकानदारों को नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी गई और दंडनीय कार्रवाई की गई। “सिगरेट एंड अधिनियमित टोबैको उत्पाद अधिनियम-2003” (COTPA) के सख्त अनुपालन पर जोर दिया गया।
टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल अधिकारी और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल पटेल और एपिडेमिक मेडिकल ऑफिसर डॉ. कौशिक मेहता के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत मढ़ी और सुराली गांवों में जनजागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, आशा बहनें, फीमेल हेल्थ वर्कर (FHW), मेल हेल्थ वर्कर (MPHW), और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (CHOs) ने भाग लिया।
रैली के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तमाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है और स्कूल परिसर से 100 मीटर के दायरे में तमाकू उत्पादों का विक्रय अवैध है।
राष्ट्रीय तमाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, पीएचसी सरभोन की टीम ने स्थानीय पुलिस स्टेशन के सहयोग से नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की और ₹800 का जुर्माना वसूला। इस अभियान के दौरान टीम ने दुकानदारों को नियमों के अनुसार दिशा-निर्देश दिए और दुकानों पर सूचनात्मक बोर्ड लगाने की सलाह दी।